प्रदेश के उदयपुर सहित 123 शहरों में अब मॉल, दुकान और रेस्त्रां 24 घंटे बाज़ार खुलेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस जरूर नहीं
राजस्थान में अब शहरों की रफ्तार थमने वाली नहीं है । राज्य सरकार प्रदेश के 123 शहरों में मॉल, दुकानें और रेस्त्रां 24 घंटे खुले रखने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित बड़े शहरों में यह व्यवस्था लागू होगी, जबकि दूसरे चरण में छोटे शहरों और गांवों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस फैसले से न केवल व्यापार आसान होगा, बल्कि नाइट लाइफ और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार इस व्यवस्था के तहत लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर आजीवन रजिस्ट्रेशन लागू करने जा रही है, जिससे व्यापारियों को बार-बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। हालांकि, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त नियम भी तय किए गए हैं। किसी भी कर्मचारी से रोजाना 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा, साथ ही हर सप्ताह एक दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
इस योजना में छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है। जिन संस्थानों में 10 तक कर्मचारी हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी, जिससे वे भी 24 घंटे दुकानें खोल सकेंगे। इससे छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलेगी। पहले चरण में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, सीकर और कोटा सहित कई शहरों को शामिल किया गया है।
24 घंटे बाजार खुलने से देर रात काम करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, वहीं शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट के विकल्प भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही रिटेल और सर्विस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और नाइट शिफ्ट में अतिरिक्त स्टाफ की मांग बढ़ेगी। सरकार सुरक्षा और पुलिसिंग के पुख्ता इंतजाम भी करेगी, ताकि रात में भी लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। कुल मिलाकर, यह पहल राजस्थान को “नॉन-स्टॉप” अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
