बाथरूम में थे कपल… बिना नॉक किए रूम में आ गया वेटर, अब फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर लगा 10 लाख का जुर्माना

January 14, 2026 | desk | News

उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। यहां बॉलीवुड सितारों से लेकर विदेशी मेहमानों तक की शादियां हो रही हैं। इसी कड़ी में पिछोला झील किनारे स्थित 5 सितारा होटल द लीला पैलेस भी देश के सबसे महंगे और लग्जरी होटलों में गिना जाता है, जहां एक दिन ठहरने का किराया 50 हजार रुपये से भी ज्यादा है। लेकिन अब यही होटल एक गंभीर विवाद के चलते सुर्खियों में आ गया है।

उपभोक्ता फोरम ने निजता के हनन और मानसिक पीड़ा के मामले में लीला पैलेस होटल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला चेन्नई उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जनवरी 2025 का है। चेन्नई के एक दंपति उदयपुर घूमने आए थे और उन्होंने लीला पैलेस होटल में एक दिन के ठहराव के लिए 55,500 रुपये का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता महिला खुद पेशे से वकील हैं।

दंपति का आरोप है कि जब वे अपने कमरे के वॉशरूम में थे, तब होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ मास्टर-की का इस्तेमाल कर जबरन कमरे में घुस आया। जबकि उन्हें पहले ही “नो सर्विस” के लिए मना किया जा चुका था। आरोप यह भी है कि कर्मचारी ने कथित तौर पर वॉशरूम के टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की।

शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

घटना के बाद दंपति ने होटल के रिसेप्शन पर इसकी शिकायत की, लेकिन होटल प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। इससे आहत होकर दंपति ने मानसिक प्रताड़ना और निजता के उल्लंघन का मामला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराया।

कोर्ट का फैसला

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने होटल द लीला पैलेस को निजता के उल्लंघन का दोषी माना और आदेश दिया कि—

  • दंपति को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए
  • कमरे का 55,500 रुपये किराया वापस किया जाए
  • इस रकम पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाए
  • साथ ही 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी अदा किया जाए

कोर्ट ने यह पूरी राशि दो महीने के भीतर चुकाने का निर्देश दिया है।