नगर निकाय चुनाव का ऐलान!9 और 11 सितंबर को मतदान, 14 सितंबर को आएंगे नतीजेउदयपुर में भी आदर्श आचार संहिता लागू

August 20, 2026 | desk | Classifieds

उदयपुर में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा, जानिए कब और कहां होगी वोटिंग!

नगर निकाय चुनाव-2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही उदयपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब जिले में चुनावी गतिविधियां तेज होंगी और अलग-अलग नगरीय निकायों में सदस्य पद के लिए मतदान कराया जाएगा। दो चरणों में होगा मतदान 9 सितंबर, बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक भींडर, वल्लभनगर, फतहनगर-सनवाड, वहीं,11 सितंबर, शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उदयपुर नगर निगम, कानोड़ नगर पालिका, मावली नगर पालिका के सदस्य पद के लिए मतदान होगा। 14 सितंबर को होगी मतगणना मतदान के बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी और चुनावी तस्वीर साफ होगी।

नामांकन से लेकर चुनाव चिन्ह तक पूरा शेड्यूल सदस्य पद के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी।
31 अगस्त नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख रहेगी।
1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।
इसके बाद 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।

अध्यक्ष पद के चुनाव भी होंगे सदस्य चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। 15 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी और 16 सितंबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी।
17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच, जबकि 18 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन नामांकन वापसी का समय समाप्त होते ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा।

अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी।

उपाध्यक्ष पद का चुनाव 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे बैठक होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। आवश्यकता होने पर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी।

आचार संहिता को लेकर प्रशासन सख्त जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता जिले के नगरीय क्षेत्रों में ही प्रभावी रहेगी और इसकी सख्ती से पालना करवाई जाएगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। साथ ही सभी मतदाताओं से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की गई है।

चुनाव के साथ निषेधाज्ञा भी लागू नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए संबंधित नगरीय क्षेत्रों में 19 अगस्त से 25 सितंबर 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना अनुमति राजनीतिक सभा, रैली और जुलूस आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली गतिविधियों और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सामग्री पर रोक रहेगी। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सऐप और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। भ्रामक प्रचार, जातीय द्वेष या माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सहित धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।

हथियार जमा कराने के आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित नगरीय क्षेत्रों के शस्त्र धारकों और लाइसेंसधारकों को अपने हथियार संबंधित या निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। निर्धारित सुरक्षा बलों और कुछ विशेष श्रेणियों को इस आदेश से छूट दी गई है।

यानी उदयपुर में अब चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है—तारीखें तय हैं, आचार संहिता लागू है और प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं।